हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और ज़रूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए pension.socialjusticehry.gov.in पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के वृद्ध, विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और अन्य पात्र व्यक्तियों को पेंशन योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सरल तरीके से प्रदान किया जा रहा है।
इस पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं :
- एक ही प्लेटफॉर्म से सभी पेंशन योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा
- घर बैठे पेंशन की स्थिति, भुगतान इतिहास और दस्तावेज़ों की जांच
- SARAL पोर्टल से सीधा एकीकरण — प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता
- जिलावार लाभार्थी सूची व आधार सत्यापन स्थिति की जानकारी ऑनलाइन
- भ्रष्टाचार रहित, डिजिटल, और नागरिकों की सुविधा के अनुरूप प्रणाली
प्रमुख पेंशन योजनाएं एवं पात्रता
1. वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना :
- पात्रता : 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम
- मासिक राशि : ₹3,000 (1 जनवरी 2024 से)
2. विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन :
- पात्रता : 18+ वर्ष की विधवा या परित्यक्ता महिलाएं, जिनकी आय ₹2 लाख/वर्ष से कम
- मासिक राशि : ₹3,000
- विशेष : अन्य किसी पेंशन योजना से लाभान्वित महिला इसमें पात्र नहीं मानी जाएगी।
3. दिव्यांगजन पेंशन योजना :
- पात्रता : 60% या उससे अधिक दिव्यांगता, 18+ वर्ष की आयु, वार्षिक आय ₹3 लाख से कम
- मासिक राशि : ₹3,000
- दस्तावेज़ : विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक
पोर्टल की प्रमुख सुविधाएं :
ऑनलाइन आवेदन : यहां क्लिक करें
पेंशन विवरण जांचें : यहां क्लिक करें
लाभार्थी सूची देखें : यहां क्लिक करें
जिलावार आधार अपलोडिंग स्थिति : यहां क्लिक करें
पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें”।
- फॉर्म का प्रिंट निकालें और उसमें सभी आवश्यक विवरण भरें।
- आवेदन पत्र को अधिकृत अधिकारी (सरपंच / एमसी / नंबरदार) से हस्ताक्षरित कराएं।
- भरे हुए और हस्ताक्षरित फॉर्म को स्कैन करें (PDF फॉर्मेट में, अधिकतम 1 MB)।
- आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों को भी स्कैन करें (PDF, अधिकतम 1 MB)।
- saralharyana.gov.in पर जाएं।
- नई लॉगिन आईडी बनाएं या पहले से बनी ID से लॉगिन करें
- सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद,( apply for services)सेवाओं के लिए आवेदन पर क्लिक करें।
- Citizen Registration के लिए खोजें और आवश्यक पैरामीटर के साथ नागरिक पंजीकरण फॉर्म भरें और CIDR ID आईडी प्राप्त करें ।
- CIDR ID में पंजीकरण के बाद “विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारित( Department of Social Justice & Empowerment)” खोजें और संबंधित पेंशन योजना (जैसे वृद्धावस्था, विधवा आदि) का चयन करें।
- पेंशन फॉर्म भरने के लिए सीआईडीआर आईडी, आवेदक का नाम और आधार संख्या दर्ज करें और खोज पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन पेंशन फॉर्म भरें और हरियाणा रेसिडेंस सर्टिफिकेट,पेंशन फॉर्म इत्यादि जैसे सभी आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
- भविष्य के संदर्भ के लिए आपको एक सरल आईडी प्राप्त होती है और ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म का प्रिंट ले।
- ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट निकालें और ब्लॉक या जिला समाज कल्याण (DSWO) कार्यालय में जमा करें
लाभार्थी अपनी पेंशन स्थिति कैसे जांचें?
- Pension Portal पर जाएं
- “Pensioner Details” पर क्लिक करें
- पेंशन ID, आधार संख्या या नाम दर्ज करें
- आपकी पेंशन स्थिति, भुगतान विवरण स्क्रीन पर दिखेगा
महत्वपूर्ण दस्तावेज़ :
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा योजना के लिए)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग योजना के लिए)
हरियाणा का यह पेंशन पोर्टल राज्य के ज़रूरतमंद नागरिकों के लिए एक डिजिटल सुरक्षा कवच बनकर उभरा है। यह न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। अगर आप या आपका कोई परिजन इन योजनाओं के लिए पात्र है, तो आज ही आवेदन करें और सरकार द्वारा प्रदत्त इस सुविधा का लाभ उठाएं।