हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित CET (Common Eligibility Test) 2025 में आवेदन करते समय आरक्षित श्रेणियों (SC / BC-A / BC-B / EWS) के उम्मीदवारों को अपने प्रमाण पत्र (Caste/EWS Certificate) और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ समय पर प्रस्तुत करने होते हैं। इन प्रमाण पत्रों की वैधता, प्रारूप, और प्राप्ति की प्रक्रिया की सही जानकारी होना आवश्यक है। इस लेख में हम बताएंगे कि ये प्रमाण पत्र कौन-कौन से हैं, कब तक वैध हैं, और इन्हें Antyodaya Saral Portal के माध्यम से ऑनलाइन कैसे बनवाया जा सकता है।
CET 2025 के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र :
1. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- SC उम्मीदवारों के लिए : अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी से जारी होना चाहिए।
- BC-A / BC-B उम्मीदवारों के लिए : पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, जो 01 अप्रैल 2025 या उसके बाद जारी किया गया हो।
2. EWS प्रमाण पत्र (Economically Weaker Section Certificate)
- सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है।
- यह प्रमाण पत्र भी 01 अप्रैल 2025 या उसके बाद जारी किया गया हो।
3. हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- सभी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को हरियाणा का निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. परिवार पहचान पत्र (PPP – Parivar Pehchan Patra)
- आवेदन प्रक्रिया में परिवार पहचान पत्र की जानकारी आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आपकी जाति और श्रेणी की जानकारी PPP में सही ढंग से दर्ज है।
यदि लागू हो तो अतिरिक्त दस्तावेज़ :
- विधवा / अनाथ प्रमाण पत्र – यदि आवश्यक हो
- विकलांगता प्रमाण पत्र – PWD उम्मीदवारों के लिए
- पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र – यदि पिता का निधन हो चुका है
- खेल प्रमाण पत्र – यदि आप स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत आते हैं
Antyodaya Saral Portal से प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?
हरियाणा सरकार का Antyodaya Saral Portal एक एकीकृत सेवा पोर्टल है जहाँ से नागरिक प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि इसी पोर्टल से बनाए जा सकते हैं।
पोर्टल पर जाएं :
- वेबसाइट खोलें : saralharyana.gov.in
लॉगिन करें या रजिस्टर करें :
- पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करें।
- नया उपयोगकर्ता है तो “New User? Register Here” पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें।
- Email id ,मोबाइल नंबर, नाम और OTP के माध्यम से खाता बनाएं।
सेवा चुनें :
- लॉगिन के बाद “Apply for Services” पर क्लिक करें।
- सर्च बार में “Caste Certificate”, “EWS Certificate” या “Domicile Certificate” टाइप करें।
- सही सेवा का चयन करें (जैसे “Issuance of Caste Certificate – SC” या “EWS Certificate for General Category”).
आवेदन पत्र भरें :
- नाम, पता, जिला, उप-तहसील
- PPP ID (आवश्यक)
- श्रेणी का विवरण
- आय (EWS के लिए)
- संपत्ति विवरण (EWS के लिए)
दस्तावेज़ अपलोड करें :
- आधार कार्ड
- PPP ID
- जमीन या प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ (EWS के लिए)
आवेदन जमा करें :
- सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद “Submit” पर क्लिक करें।
- आवेदन जमा होते ही एक Acknowledgment Number या Reference ID मिलेगा। इसे नोट कर लें।
आवेदन की स्थिति जांचें :
- पोर्टल के “Track Application Status” सेक्शन में जाकर अपने आवेदन की स्थिति (Status) जांच सकते हैं।
- प्रमाण पत्र बनने के बाद आप उसे पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
ध्यान देने योग्य बातें :
- सुनिश्चित करें कि आपका PPP ID अपडेटेड हो और उसमें आपकी जाति व अन्य विवरण सही दर्ज हो।
- किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रमाण पत्र को अमान्य कर सकती है।
- प्रमाण पत्र का प्रारूप केवल हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत होना चाहिए।
हरियाणा CET 2025 में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अपने सभी प्रमाण पत्र, विशेषकर BC-A, BC-B और EWS, 01 अप्रैल 2025 या उसके बाद बनवाना अनिवार्य है। आप Antyodaya Saral Portal का उपयोग करके इन प्रमाण पत्रों के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ सही, वैध और अपलोड योग्य हों, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या न आए।






