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हरियाणा विवाह पंजीकरण हेतु पूरी प्रक्रिया

Shaadi.Haryana.Gov.in पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन सेवा है, जिसके माध्यम से राज्य के निवासी अपने विवाह का पंजीकरण घर बैठे कर सकते हैं। यह पोर्टल प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाता है, जिससे नागरिकों को नजदीकी SDM कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवेदन करने के लिए केवल कुछ जरूरी दस्तावेज, शादी का प्रमाण और आधार कार्ड जैसे विवरणों की जरूरत होती है। साथ ही, शुल्क विवाह की तारीख के अनुसार तय होता है।

 

हरियाणा सरकार ने विवाह पंजीकरण को डिजिटल रूप देने के लिए shaadi.haryana.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिक अब अपने विवाह को आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं और वैध विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे इस पोर्टल का उपयोग कैसे करें, पात्रता क्या है, दस्तावेज़ कौन-कौन से लगते हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या है, शुल्क कितना है, और इस पंजीकरण के क्या लाभ हैं।

 

 

पोर्टल का उद्देश्य :

  • नागरिकों को घर बैठे सेवा प्रदान करना।
  • नकली विवाह प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना।
  • PPP (Parivar Pehchan Patra) से विवाह डेटा को जोड़ना।
  • विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना।

 

 

पात्रता मानदंड :

  • दूल्हे की न्यूनतम आयु : 21 वर्ष
  • दुल्हन की न्यूनतम आयु : 18 वर्ष
  • विवाह हरियाणा में हुआ हो या पति-पत्नी में से कोई एक हरियाणा का निवासी हो।

 

 

ज़रूरी दस्तावेज़ :

  • दूल्हा-दुल्हन की संयुक्त फोटो
  • दोनों पक्षों के दो-दो गवाहों की आईडी
  • दोनों पक्षों के पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
  • जन्म तिथि प्रमाण (10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाणपत्र)
  • निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस)
  • विवाह प्रमाण (फोटो, निमंत्रण पत्र, पंडित/मौलवी से विवाह प्रमाणन)

 

 

आवेदन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया :

  • Shaadi.Haryana.Gov.in वेबसाइट पर जाएँ।
  • “Account” टैब पर क्लिक करें।
  • “Register” विकल्प चुनें और नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड भरकर अकाउंट बनाएं।
  • पंजीकरण के बाद वेबसाइट पर “Login” करें और OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
  • Apply for Marriage Registration” विकल्प चुनें।
  • दूल्हा और दुल्हन से संबंधित सभी विवरण भरें – जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, माता-पिता का नाम आदि।
  • विवाह की तिथि और स्थान दर्ज करें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन कर अपलोड करें (PDF या JPEG में)।
  • विवाह पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन ही भुगतान करना होता है
  • सभी जानकारी की पुष्टि करके आवेदन सबमिट करें।
  • आवेदन जमा होते ही आपको एक रसीद और आवेदन संख्या मिलेगी, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं
  • इस लिंक पर विज़िट करके भी आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं

 

 

हरियाणा सरकार  विवाह पंजीकरण शुल्क (Marriage Registration Fees) :

  • यदि विवाह के 90 दिनों के भीतर पंजीकरण किया जाता है, तो शुल्क ₹150 होता है।
  • 90 दिनों से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करने पर शुल्क ₹300 है।
  • यदि विवाह के 1 वर्ष से अधिक समय बाद पंजीकरण होता है, तो शुल्क ₹350 देना होता है।

नोट : ये शुल्क समय-समय पर परिवर्तित हो सकते हैं, इसलिए आवेदन से पहले shaadi.haryana.gov.in पोर्टल पर अद्यतन जानकारी अवश्य देखें।

 

 

आवेदन के बाद की प्रक्रिया :

  • विवाह रजिस्ट्रार आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की जांच करता है।
  • सही पाए जाने पर डिजिटल विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
  • यह प्रमाण पत्र पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

 

 

पोर्टल से मिलने वाले लाभ :

  • समय की बचत : घर बैठे आवेदन और प्रमाणपत्र।
  • पारदर्शिता : कोई दलाल या एजेंट की आवश्यकता नहीं।
  • PPP से लिंकिंग : सरकारी योजनाओं में सहायता।
  • कानूनी दस्तावेज़ : पासपोर्ट, बैंक, जॉइंट अकाउंट आदि के लिए मान्य।

 

 

ध्यान देने योग्य बातें :

  • सभी दस्तावेज़ स्पष्ट और असली हों।
  • जानकारी भरते समय विशेष ध्यान दें; त्रुटियों से आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
  • गवाहों की जानकारी भी सही और सत्यापनीय होनी चाहिए।

 

 

हरियाणा विवाह पंजीकरण पोर्टल, shaadi.haryana.gov.in, राज्य के नागरिकों के लिए एक बेहतरीन डिजिटल पहल है, जो विवाह प्रमाणन प्रक्रिया को सुविधाजनक, तेज़ और भरोसेमंद बनाता है। यह न केवल वैवाहिक जीवन की कानूनी सुरक्षा देता है, बल्कि कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जुड़ने का माध्यम भी बनता है। यदि आपने अभी तक अपना विवाह पंजीकृत नहीं कराया है, तो आज ही इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें और विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करें।