HAPPY कार्ड योजना : हरियाणा सरकार ने HAPPY कार्ड योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सार्वजनिक परिवहन में मदद करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। HAPPY कार्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सहायता देना है जो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, लेकिन आर्थिक कारणों से यात्रा की लागत नहीं उठा सकते। इस योजना से उन्हें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए यात्रा करने में सहायता मिलेगी।
पात्रता :
- परिवार पहचान पत्र (PPP) में नाम होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़ :
- सक्रिय मोबाइल नंबर
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
आवेदन प्रक्रिया :
- Apply HAPPY Card पर क्लिक करें।
- अपनी फैमिली ID और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- मोबाइल नंबर OTP पर आएगा उसे वेरिफाई करें।
- डिपो का चयन करें जहां से आप कार्ड लेना चाहते हैं।
- जिस सदस्य का हैप्पी कार्ड बनाना चाहते हैं उसे चुनें।
- आवेदन को सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें।
कार्ड का उपयोग :
HAPPY कार्ड का उपयोग केवल हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में किया जा सकता है। यह कार्ड परिवार के जिस सदस्य के नाम पे बना है उसी के लिए मान्य होगा। कार्ड परिवार के सभी सदस्य बनवा सकते हैं। कार्ड धारक प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।
कार्ड प्राप्ति :
आवेदन करने के बाद लगभग 15-20 दिनों में कार्ड संबंधित व्यक्ति को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसके बाद, आवेदक अपने नजदीकी हरियाणा रोडवेज डिपो से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं जिस डिपो का आवदेन करते समय चयन किया था। कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, आवेदन रसीद और SMS में प्राप्त संदर्भ संख्या ले जानी होगी।
इस योजना के लाभ :
- इस योजना से लगभग 22.89 लाख परिवारों को लाभ होगा।
- आर्थिक कमजोर परिवारों को सार्वजनिक परिवहन का लाभ होगा।
- आवेदन शुल्क केवल ₹50 है, शेष लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- कार्ड 1 वर्ष तक वैलिड है व नवीनीकरण के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
जरूरी नोट :
- अगर कोई फैमिली ID में नाम अपडेट नहीं है या गलत है, तो पहले उसे ठीक कराना जरूरी है।
- HAPPY कार्ड के लिए वही सदस्य पात्र होंगे जिनकी आय जानकारी सही तरीके से PPP डाटा में भरी गई है।
हेल्पलाइन और संपर्क :
आवेदक को आवेदन या कार्ड प्राप्ति में कोई समस्या आती है, तो वह 1800-210-9970 पर संपर्क कर सकते हैं।
HAPPY कार्ड योजना हरियाणा राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन्हें सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करके उनके जीवन में सुधार लाएगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और यात्रा की सुविधा का लाभ उठाएं।