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वाहन चोरी हो जाये तो तुरंत करें ये काम

"अगर आपका वाहन चोरी हो जाए, तो घबराने के बजाय तुरंत पुलिस थाने में FIR दर्ज कराएं, बीमा कंपनी को सूचित करें, RTO को जानकारी दें और सोशल मीडिया की मदद लें। सही समय पर उठाए गए कानूनी कदम न सिर्फ बीमा क्लेम में मदद करते हैं बल्कि चोरी हुए वाहन की बरामदगी की संभावना भी बढ़ाते हैं।

 

भारत में हर साल लाखों वाहन चोरी हो जाते हैं, और वाहन मालिकों को आर्थिक और मानसिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आप सही समय पर सही कदम उठाएं, तो इस नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि वाहन चोरी होने पर आपको क्या करना चाहिए, कौन-कौन सी कानूनी प्रक्रियाएं अपनानी हैं, और बीमा क्लेम कैसे करना है — वह भी तथ्यों के साथ।

 

 

1. यह सुनिश्चित करें कि वाहन वाकई चोरी हुआ है :

  • सबसे पहले आस-पास की जगहों, गलियों या पार्किंग क्षेत्रों की अच्छी तरह से जांच करें।
  • दोस्तों, परिजनों या साथ आए व्यक्ति से पूछें कि कहीं उन्होंने वाहन कहीं और तो नहीं खड़ा किया।
  • आस-पास लगे CCTV कैमरे चेक करें — कई बार इससे वाहन की स्थिति साफ हो जाती है।
  • तथ्य: NCRB (National Crime Records Bureau) के अनुसार, भारत में हर घंटे औसतन 17 वाहन चोरी होते हैं।

 

 

2.  नजदीकी पुलिस थाने में FIR दर्ज करें :

पुलिस स्टेशन जाकर वाहन चोरी की (FIR) दर्ज करवाएं। FIR में निम्नलिखित जानकारी दें :

  • वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल, रंग
  • इंजन नंबर और चेसिस नंबर (RC से मिलाएं)
  • चोरी का समय और स्थान
  • वाहन पर लगे स्टिकर या डेंट जैसे पहचान चिह्न
  • अपनी पहचान (नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि)
  • जरूरी : FIR की एक कॉपी जरूर लें। यह बीमा क्लेम और कानूनी प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है।
  • तथ्य : भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत वाहन चोरी अपराध है, जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है।

 

 

3.  बीमा कंपनी को सूचित करें :

यदि आपके वाहन पर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, तो बीमा कंपनी को 24 से 48 घंटे के भीतर चोरी की जानकारी दें।
बीमा क्लेम के लिए ये दस्तावेज़ तैयार रखें:

  • FIR की कॉपी
  • बीमा पॉलिसी की कॉपी
  • RC की कॉपी
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • चोरी की पूरी जानकारी लिखित में
  • तथ्य : थर्ड पार्टी बीमा चोरी को कवर नहीं करता। केवल कॉम्प्रिहेंसिव बीमा से आपको क्लेम मिलेगा।

 

 

4.  RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) को सूचित करें :

अपने वाहन के पंजीयन RTO को चोरी की जानकारी दें। आवेदन के साथ ये दस्तावेज़ संलग्न करें:

  • FIR की कॉपी
  • RC और बीमा की कॉपी
  • एक लिखित प्रार्थना पत्र
  • तथ्य : RTO चोरी हुए वाहन को “ब्लैकलिस्ट” करता है ताकि उसका दोबारा उपयोग या स्थानांतरण न हो सके।

 

 

5.  सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करें

Facebook, WhatsApp, X (Twitter) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाहन चोरी की सूचना पोस्ट करें।
वाहन की तस्वीर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रंग, चोरी का स्थान और समय अवश्य लिखें। 

 

 

6.  बीमा क्लेम प्रक्रिया पूरी करें :

  • पुलिस यदि 60-90 दिनों के भीतर वाहन नहीं ढूंढ पाती, तो Non-Traceable Certificate जारी करती है।
  • इसके बाद बीमा कंपनी आपका क्लेम प्रोसेस करेगी और आपको वाहन की IDV (Insured Declared Value) के अनुसार भुगतान मिलेगा।
  • तथ्य : बीमा कंपनियां क्लेम से पहले चाबी की मांग कर सकती हैं। अगर चाबी आपके पास नहीं है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

 

 

भविष्य में वाहन चोरी से कैसे बचें?

  • GPS ट्रैकर और एंटी-थेफ्ट डिवाइस जैसे गियर लॉक या स्टीयरिंग लॉक लगवाएं।
  • HSRP (High Security Registration Plate) नंबर प्लेट का उपयोग करें।
  • हमेशा प्रकाशयुक्त और CCTV से लैस पार्किंग में वाहन खड़ा करें।
  • बीमा का नवीनीकरण समय पर करते रहें और हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लें।

 

 

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन और पोर्टल : 

 

 

वाहन चोरी एक बड़ी समस्या है, लेकिन घबराने के बजाय यदि आप उचित कानूनी कदम तुरंत उठाते हैं, तो नुकसान को कम किया जा सकता है। FIR दर्ज करना, बीमा कंपनी को समय पर सूचित करना, और RTO को जानकारी देना — ये सभी कदम अत्यंत जरूरी हैं। साथ ही, सोशल मीडिया और तकनीकी साधनों की मदद से वाहन को ट्रैक करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आपका वाहन भले ही चोरी हो गया हो, लेकिन सही प्रक्रिया अपनाकर आप अपनी कानूनी और बीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।