हरियाणा EBC के लिए स्वरोजगार लोन योजना – आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम : हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EBC) के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से EBC स्वरोजगार ऋण योजना चला रही है। यह योजना राज्य के उन युवाओं और नागरिकों के लिए है जो नौकरी के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वित्तीय संसाधनों के अभाव में पीछे रह जाते हैं।
योजना का उद्देश्य :
- हरियाणा में बेरोजगारी को कम करना।
- युवाओं को स्वावलंबी बनाकर “आत्मनिर्भर भारत” की दिशा में अग्रसर करना।
- आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को कम ब्याज पर ऋण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना।
मुख्य विशेषताएँ :
- ऋण राशि : अधिकतम ₹15 लाख तक का ऋण स्वरोजगार के लिए।
- ब्याज दर : 6% से 8% तक (सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है)।
- गारंटी और दस्तावेज़ : सरल प्रक्रिया, न्यूनतम कागज़ी कार्यवाही।
- लाभार्थी वर्ग : केवल हरियाणा के EBC श्रेणी के पात्र नागरिक।
- किश्त में भुगतान : आसान EMI सुविधा।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) :
- निवास : हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- आयु सीमा : आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आय सीमा : वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख या उससे कम (ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में)।
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID) : अनिवार्य है।
- कोई सरकारी सेवा में न हो : आवेदक परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो।
आवश्यक दस्तावेज़ :
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process) :
- saralharyana.gov.in पर जाएं।
- लॉगिन करें – PPP ID और OTP के माध्यम से।
- “EBC स्वरोजगार ऋण योजना” का चयन करें।
- फॉर्म भरें – सभी जानकारी जैसे नाम, आयु, व्यवसाय योजना आदि भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें – उपयुक्त स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें और आवेदन संख्या (Application ID) प्राप्त करें।
- आवेदन की स्थिति की निगरानी “Track Status” पर जाकर की जा सकती है।
- सत्यापन के बाद ऋण बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
योजना के लाभ :
- युवाओं को नौकरी पर निर्भर न रहकर खुद का व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा।
- महिला उम्मीदवारों को ब्याज दर में विशेष छूट।
- राज्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।
- व्यापार, दुकान, सर्विस, कृषि आधारित स्टार्टअप्स आदि के लिए ऋण सुविधा।
महत्वपूर्ण जानकारी :
- योजना पूर्णत : सरकारी है, किसी एजेंट या बिचौलिये से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं।
- आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
- सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
संपर्क और सहायता :
- सरल पोर्टल सहायता केंद्र: saralharyana.gov.in
- हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
- ईमेल: saral.haryana@gov.in
EBC स्वरोजगार ऋण योजना हरियाणा के युवाओं को “रोजगार खोजने वाले” से “रोजगार देने वाले” की ओर बढ़ने का मौका देती है। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं और खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। जल्दी आवेदन करें और आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम बढ़ाएं।