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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पात्रता और लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली एक प्रमुख सरकारी योजना है। इस योजना के तहत किसान कम प्रीमियम दरों पर अपनी खरीफ, रबी और बागवानी फसलों का बीमा कर सकते हैं।

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रांतिकारी योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और अन्य कृषि जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान से बचाना है। यह योजना किसानों की आय को स्थिर करने और कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

 

योजना की शुरुआत और उद्देश्य :

यह योजना 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी और इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

मुख्य उद्देश्य :

  • फसल उत्पादन में जोखिम को कम करना
  • प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल नुकसान पर बीमा सुरक्षा देना
  • किसानों की आय को स्थिर करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना

 

 

योजना के लाभ :

  • कम प्रीमियम दरें : खरीफ फसल पर सिर्फ 2%, रबी फसल पर 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम। शेष राशि केंद्र और राज्य सरकारें वहन करती हैं।
  • व्यापक कवरेज : बुवाई में विफलता, खड़ी फसल को नुकसान, फसल कटाई के बाद नुकसान – सभी को कवर किया जाता है।
  • आधुनिक तकनीक का उपयोग : सैटेलाइट, ड्रोन, मोबाइल ऐप्स आदि से नुकसान का सटीक आंकलन।
  • त्वरित मुआवजा भुगतान : सत्यापन के बाद बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।

 

 

पात्रता :

  • किसान के पास वैध आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए।
  • वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों की खेती कर रहा हो।
  • भारत का कोई भी किसान, चाहे वह भूमि का स्वामी हो या पट्टेदार, योजना के लिए पात्र है।

 

 

योजना के अंतर्गत बीमाकृत जोखिम :

  • कीट और रोग : फसल में रोग या कीट लगने की स्थिति में मुआवजा।
  • बुवाई विफलता : अंकुरण न होने या कम वर्षा के कारण खेती असफल हो जाए तो बीमा का लाभ मिलता है।
  • प्राकृतिक आपदाएं : बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, चक्रवात, भूस्खलन, बिजली गिरना आदि से फसल को नुकसान।
  • कटाई के बाद का नुकसान : फसल कटने के बाद यदि बारिश या अन्य आपदा से नुकसान होता है तो भी कवरेज मिलता है।

 

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :

अब किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो गई है।

  • pmfby.gov.in पर विजिट करें।
  • “Farmer Corner” में जाकर “Apply for Crop Insurance by Yourself” विकल्प चुनें। व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें।
  • फसल और भूमि की जानकारी भरें, अपनी अधिसूचित फसल का चयन करें, भूमि का खसरा नंबर, क्षेत्रफल और बुवाई की तारीख भरें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें : आधार कार्ड की प्रति, भूमि स्वामित्व प्रमाण, बैंक पासबुक ), बीज रसीद (यदि हो)।
  • प्रीमियम भुगतान : प्रीमियम राशि का भुगतान डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से करें।
  • आवेदन की पुष्टि : भुगतान के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, भविष्य के संदर्भ के लिए इस रसीद को सुरक्षित रखें।

 

 

बीमा अवधि के दौरान फसल को नुकसान की स्थिति में दावा कैसे करें?

  1. तुरंत सूचित करें : फसल नुकसान के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी, बैंक या कृषि विभाग को सूचना दें या सीधे पोर्टल pmfby.gov.in पर लॉगिन करके “Claim” दर्ज करें
  2. आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें : बीमा पॉलिसी/पंजीकरण रसीद, फसल नुकसान के फोटो या पंचायत से प्रमाण पत्र, बैंक विवरण
  3. सर्वे और सत्यापन : बीमा कंपनी और सरकारी अधिकारी संयुक्त निरीक्षण कर फसल नुकसान का मूल्यांकन करते हैं
  4. मुआवजा भुगतान : मूल्यांकन के अनुसार बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है

 

 

मोबाइल ऐप से आवेदन :

किसान PMFBY Mobile App के माध्यम से भी फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐप में उपलब्ध सुविधाएं :

  • नई बीमा एप्लिकेशन
  • फसल स्थिति की रिपोर्टिंग
  • प्रीमियम की जानकारी
  • दावा स्थिति की जांच

 

 

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सशक्त सुरक्षा कवच है जो प्राकृतिक आपदाओं और कृषि जोखिमों से रक्षा करती है। इसकी ऑनलाइन सुविधा और कम प्रीमियम दर इसे और अधिक उपयोगी बनाती है। यदि आप किसान हैं, तो आज ही pmfby.gov.in पर जाकर अपनी फसल का बीमा करें और खुद को आर्थिक असुरक्षा से सुरक्षित बनाएं।