भारत में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा का डिजिटल समाधान : भारत सरकार उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में एक अहम कदम है — नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन (NCH)। यह हेल्पलाइन उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने, उन्हें उचित परामर्श देने और सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक केंद्रीय मंच प्रदान करती है। यह सेवा भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन संचालित होती है।
क्या है नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन?
नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन एक फ्री कॉल सेंटर आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है, जो उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच सेतु का काम करती है। यह ई-कॉमर्स, बैंकिंग, बीमा, टेलीकॉम, यात्रा, रिटेल आदि से जुड़ी उपभोक्ता शिकायतों को दर्ज कर उन्हें संबंधित कंपनियों तक पहुंचाने और समाधान प्रदान करने का कार्य करती है।
उद्दश्य :
- उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना।
- शिकायतों के समाधान के लिए तकनीकी व मानव सहायता प्रदान करना।
- सेवा प्रदाताओं से संपर्क बनाकर विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को व्यवहार में लाना।
शिकायत दर्ज करने के तरीके :
- समय : सोमवार से शनिवार, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक
- टोल-फ्री कॉल : नंबर: 1800-11-4000 या 1915
- व्हाट्सएप : 8800001915 पर “Hi” भेजें
- ऑनलाइन पोर्टल : consumerhelpline.gov.in पर लॉगिन कर डिजिटल फॉर्म भरें
- मोबाइल ऐप : ‘NCH App’ को Android या iOS से डाउनलोड कर शिकायत करें
किन समस्याओं पर शिकायत की जा सकती है?
- खराब या नकली उत्पाद मिलना
- ऑनलाइन ऑर्डर या डिलीवरी से जुड़ी दिक्कत
- अनुचित बिलिंग या चार्ज
- वारंटी/गारंटी का उल्लंघन
- सेवाओं में धोखाधड़ी
- बैंकिंग, बीमा, रिटेल, टेलीकॉम आदि से जुड़ी शिकायतें
शिकायत समाधान की प्रक्रिया :
- उपभोक्ता NCH के माध्यम से शिकायत दर्ज करता है।
- शिकायत संबंधित कंपनी को भेजी जाती है।
- कंपनी से समाधान के लिए 7–15 कार्यदिवस का समय दिया जाता है।
- समाधान न मिलने पर उपभोक्ता को जिला उपभोक्ता फोरम में जाने की सलाह दी जाती है।
सहभागी कंपनियाँ और उद्योग
नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन देश की 500 से अधिक बड़ी कंपनियों और संस्थाओं के साथ Convergence Program के तहत जुड़ी हुई है। इसमें शामिल हैं:
- Amazon, Flipkart जैसी ई-कॉमर्स साइट्स
- Airtel, Jio, BSNL जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स
- SBI, ICICI जैसे बैंक
- LIC, HDFC जैसी बीमा कंपनियाँ
- होटल, एयरलाइन और यात्रा कंपनियाँ आदि
उपभोक्ता अधिकार :
NCH उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों की जानकारी और उनका प्रयोग करने का अवसर देता है, जैसे कि:
- सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने का अधिकार
- जानकारी पाने का अधिकार
- विकल्प चुनने का अधिकार
- शिकायत दर्ज करने और मुआवज़ा पाने का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता का अधिकार
जागरूकता अभियान :
NCH केवल शिकायत समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जन-जागरूकता अभियान भी है। इसके अंतर्गत :
- जागो ग्राहक जागो जैसे टीवी और रेडियो कार्यक्रम
- सोशल मीडिया पर अभियान
- क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना का प्रचार
- स्कूलों, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण
National Consumer Helpline (NCH) उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और त्वरित समाधान की दिशा में एक सशक्त माध्यम है। यह डिजिटल भारत की सोच को आगे बढ़ाते हुए उपभोक्ताओं को सशक्त बना रहा है और बाज़ार में पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है। यदि आप किसी उत्पाद या सेवा से असंतुष्ट हैं, तो बिना संकोच नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी और शिकायत दर्ज करने के लिए विजिट करें : consumerhelpline.gov.in






