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हरियाणा लेबर कॉपी पात्रता, दस्तावेज़, लाभ

हरियाणा लेबर कॉपी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो राज्य के निर्माण श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायक होता है। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (BOCW) के तहत यह कॉपी उन श्रमिकों को दी जाती है जो पंजीकरण के योग्य हैं और 90 दिनों का कार्य अनुभव रखते हैं। SARAL पोर्टल या लेबर पोर्टल के माध्यम से श्रमिक सरल प्रक्रिया अपनाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

 

हरियाणा लेबर कॉपी : भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या करोड़ों में है, और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने का कार्य कर रही हैं। हरियाणा सरकार द्वारा “हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (BOCWW)” के माध्यम से मजदूरों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को एक लेबर कॉपी (Labour Copy) की आवश्यकता होती है, जिसे हरियाणा सरकार के पोर्टलों से प्राप्त किया जा सकता है।

 

 

हरियाणा लेबर कॉपी क्या है?

हरियाणा लेबर कॉपी एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है जो यह प्रमाणित करता है कि संबंधित व्यक्ति को हरियाणा सरकार के श्रम विभाग में एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह दस्तावेज़ डिजिटल रूप में पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें श्रमिक की पहचान, कार्य का प्रकार, पंजीकरण की तिथि, और श्रमिक को मिलने वाले लाभों की जानकारी होती है।

 

 

पात्रता (Eligibility Criteria)

  • राज्य निवासी : आवेदक हरियाणा का मूल निवासी हो या कम से कम 1 साल से हरियाणा में काम कर रहा हो।
  • उम्र सीमा : 18 से 60 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।
  • निर्माण कार्य में संलग्न : आवेदक निर्माण कार्यों (construction work) जैसे—राजमिस्त्री, मजदूर, प्लंबर, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर आदि कामों में लगे हों।
  • न्यूनतम कार्य अनुभव : पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन का निर्माण कार्य अनुभव जरूरी है। इसका प्रमाण मजदूर पर्ची, ठेकेदार का सर्टिफिकेट या ESIC/EPF से मिल सकता है।
  • दस्तावेज़ पूरे हों : आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, कार्य प्रमाण आदि आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध हों।

 

 

BOCWW  पंजीकरण हेतु योग्य कार्यों की सूची :

कार्य उदाहरण (क्या कार्य करता है)
राजमिस्त्री (Mason) ईंट लगाना, प्लास्टर करना, दीवार निर्माण
लेबर/मजदूर निर्माण सामग्री उठाना, खुदाई करना, सफाई
बढ़ई (Carpenter) खिड़की, दरवाजे, छत, फर्नीचर आदि का निर्माण व फिटिंग
प्लंबर पानी की पाइप लाइन बिछाना, नल व फिटिंग लगाना
पेंटर दीवारों की पुताई, रंगाई, पॉलिश आदि
इलेक्ट्रीशियन वायरिंग करना, बोर्ड-स्विच लगाना, लाइट फिटिंग करना
वेल्डर लोहे की ग्रिल, गेट, फ्रेम आदि वेल्डिंग से जोड़ना
कंक्रीट मिक्सर ऑपरेटर मिक्सचर मशीन चलाना, कंक्रीट तैयार करना
लोडर-अनलोडर सीमेंट, ईंट, सरिया जैसी सामग्री को ढोना या उतारना
डिमोलिशन वर्कर पुरानी इमारतों को तोड़ना, ध्वस्त करना
रॉड/स्टील वर्कर सरिया बिछाना, बांधना और स्टील फ्रेमवर्क तैयार करना
सड़क निर्माण श्रमिक सड़क बनाना, रोलर चलाना, बिटुमिन बिछाना
टनल/ब्रिज वर्कर पुल, सुरंग निर्माण में कार्य करना

 

 

आवश्यक दस्तावेज़ :

  • PPP Family ID/आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो – हाल ही में खिंचवाई गई
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी – बैंक खाते की डिटेल के लिए (IFSC सहित)
  • मोबाइल नंबर – OTP और संपर्क के लिए
  • निवास प्रमाण पत्र – हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल, वोटर ID)
  • काम प्रमाण पत्र (Experience Certificate) – किसी ठेकेदार या फोरमैन से साइन करवाया हुआ जिसमें लिखा हो कि आप पिछले 90दिनों से किसी निर्माण कार्य में लगे हुए हैं
  • आयु प्रमाण पत्र – जन्म तिथि का प्रमाण (जैसे आधार, 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र)
  • स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) – फॉर्म में उपलब्ध होता है या ऑनलाइन जनरेट होता है

 

 

हरियाणा BOCWW श्रमिक पंजीकरण (Registration) :

1.By Labour Portal :

  1. पोर्टल → Service टैब → BOCWW चयन
  2. New Worker Registration क्लिक
  3. फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें
  4. शुल्क (₹25 पंजीकरण शुल्क + ₹60 वार्षिक अंशदान )का भुगतान ऑनलाइन करें
  5. फॉर्म जमा & Application ID प्राप्त करें
  6. लॉगिन करके आवेदन स्टेटस देखें
  7. खाता खुल जाने पर लाभ प्राप्त करें

2.By Saral Portal :

  • पोर्टल खोलें : saralharyana.gov.in
  • Service टैब पर जाएं → BOCWW विकल्प चुनें
  • “New Worker Registration” पर क्लिक करें
  • फॉर्म भरें: नाम, पता, कार्य अनुभव (90 दिन), बैंक डिटेल
  • दस्तावेज़ अपलोड करें: आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, कार्य अनुभव प्रमाण, निवास प्रमाण
  • Self Declaration
  • शुल्क (₹25 पंजीकरण शुल्क + ₹60 वार्षिक अंशदान )का भुगतान ऑनलाइन करें
  • फॉर्म जमा करें और Application ID प्राप्त करें
  • लॉगिन करें और आवेदन की स्थिति (Status) देखें
  • वेरिफिकेशन के बाद खाता खुलता है → लाभ लेने के लिए पात्र

 

 

लेबर कॉपी क्यों जरूरी है?

हरियाणा में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा कई सामाजिक और आर्थिक योजनाओं का लाभ दिया जाता है। जैसे:

  • मृत्यु सहायता योजना
  • मजदूर विवाह योजना
  • बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना
  • साईकिल व औजार सहायता योजना
  • गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता
  • आवास निर्माण सहायता योजना आदि 

इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिक के पास वैध लेबर कॉपी होना आवश्यक है।

 

 

हरियाणा लेबर कॉपी निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक आवश्यक और लाभकारी दस्तावेज़ है, जो उन्हें राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करता है। यह न केवल श्रमिक की पहचान को वैध रूप से प्रमाणित करता है, बल्कि उसे सरकारी सहायता और वित्तीय लाभों तक पहुंच भी प्रदान करता है। SARAL पोर्टल और लेबर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि प्रत्येक पात्र श्रमिक बिना किसी बाधा के पंजीकरण करवा सके। अतः सभी योग्य श्रमिकों को चाहिए कि वे समय रहते अपनी लेबर कॉपी बनवाएं और उपलब्ध लाभों का भरपूर उपयोग करें।