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RTI ऑनलाइन कैसे करें? केंद्र और राज्यों के लिए

RTI Online Portal भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सुविधा है, जो नागरिकों को केंद्र सरकार के विभागों से ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने का अधिकार देती है। यह लेख RTI के उद्देश्य, आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन व ऑफलाइन), राज्यवार पोर्टल लिंक्स, और जवाब न मिलने की स्थिति में की जाने वाली अपीलों की पूरी जानकारी देता है। अगर आप सरकारी पारदर्शिता चाहते हैं, तो RTI एक सशक्त माध्यम है।

 

RTI Online Portal : सूचना का अधिकार (Right to Information Act, 2005) भारत में नागरिकों को सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह कानून नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने और प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए भारत सरकार ने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline.gov.in/) शुरू किया है। यह पोर्टल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए ऑनलाइन आरटीआई आवेदन और अपील दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है।

 

 

RTI का उद्देश्य :

  • भ्रष्टाचार को कम करना
  • जनता को सशक्त बनाना
  • सरकार और प्रशासन में पारदर्शिता लाना
  • सरकारी निर्णयों पर नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना

 

 

केंद्र सरकार किन विभागों से सूचना प्राप्त की जा सकती है?

  • गृह मंत्रालय
  • रेल मंत्रालय
  • रक्षा मंत्रालय
  • विदेश मंत्रालय
  • स्वास्थ्य मंत्रालय
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • UIDAI (आधार से संबंधित)
  • कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
  • शिक्षा मंत्रालय (CBSE, NTA, UGC आदि)
  • लगभग 200+ विभाग इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं
  • नोट : राज्य सरकार की जानकारी के लिए आपको संबंधित राज्य का RTI पोर्टल देखना होगा।

 

 

राज्य सरकार किन विभागों से सूचना प्राप्त की जा सकती है?

  • कृषि विभाग
  • शिक्षा विभाग
  • पुलिस विभाग
  • बिजली विभाग
  • स्वास्थ्य विभाग
  • नगर निकाय विभाग
  • पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
  • नगर निगम, ब्लॉक कार्यालय, तहसील कार्यालय आदि

 

 

RTI के अंतर्गत कौन-कौन सी जानकारी मांगी जा सकती है?

  • सार्वजनिक परियोजनाओं की प्रगति
  • किसी आवेदन या शिकायत की स्थिति
  • सरकारी योजनाओं से संबंधित विवरण
  • भूमि, संपत्ति या आवंटन संबंधी दस्तावेज़
  • सरकारी बजट और खर्च से संबंधित डेटा
  • चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़ी जानकारी

हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता, न्यायिक मामलों और कुछ विशेष श्रेणियों की जानकारी RTI अधिनियम से बाहर रखी गई है।

 

 

RTI आवेदन कौन कर सकता है?

  • आवेदक की न्यूनतम आयु की कोई बाध्यता नहीं है।
  • भारत का कोई भी नागरिक RTI अधिनियम के तहत आवेदन कर सकता है।
  • यदि कोई आवेदक BPL श्रेणी में आता है, तो उसे आवेदन शुल्क नहीं देना होता।

 

 

RTI आवेदन करने की प्रक्रिया :

1. ऑफलाइन प्रक्रिया :

  • संबंधित विभाग से RTI फॉर्म प्राप्त करें या सादे कागज पर आवेदन लिखें
  • अपने प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में लिखें
  • ₹10 का पोस्टल ऑर्डर या ड्राफ्ट संलग्न करें
  • आवेदन विभाग के जन सूचना अधिकारी (PIO) को भेजें

2. ऑनलाइन प्रक्रिया :

  • rtionline.gov.in पर विजिट करें
  • Submit Request पर क्लिक करें
  • निर्देश पढ़ें और सहमति दें
  • अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर भरें
  • विभाग चुनें और अपना प्रश्न दर्ज करें
  • ₹10 का शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें
  • सबमिट करने के बाद Registration Number प्राप्त करें

 

 

Sr. No. State Name RTI Link
1 Arunachal Pradesh Website Link
2 Bihar Website Link
3 Chhattisgarh Website Link
4 Delhi Website Link
5 Goa Website Link
6 Gujarat Website Link
7 Haryana Website Link
8 Himachal Pradesh Website Link
9 Karnataka Website Link
10 Kerala Website Link
11 Madhya Pradesh Website Link
12 Maharashtra Website Link
13 Meghalaya Website Link
14 Mizoram Website Link
15 Odisha Website Link
16 Punjab Website Link
17 Rajasthan Website Link
18 Tamilnadu Website Link
19 Telangana Website Link
20 Tripura Website Link
21 Uttar Pradesh Website Link
22 Uttarakhand Website Link

 

 

राज्य सरकार को RTI आवेदन करने की प्रक्रिया :

  • ऊपर लिस्ट में जिस राज्य सरकार को आवेदन करना चाहते हैं उसके लिंक पर क्लिक करें।
  • पोर्टल पर रजिस्टर करके अपना खाता बनाएं। और लॉगिन करें।
  • RTI आवेदन फॉर्म भरें, संबंधित विभाग चुनें, पूछे जाने वाली जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज करें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें, उत्तर की भाषा (हिंदी या अंग्रेज़ी) चुनें।
  • ₹10 या मांगी गया आवेदन शुल्क डिजिटल माध्यम से भुगतान करें। BPL श्रेणी के आवेदकों के लिए शुल्क माफ है (प्रमाण-पत्र अनिवार्य)।
  • सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद आवेदन सबमिट करें। आपको एक पावती संख्या प्राप्त होगी जो भविष्य में ट्रैकिंग के लिए उपयोगी होगी।
  • मुख्य पेज पर “Track RTI Application” विकल्प पर क्लिक कर पावती संख्या व मोबाइल नंबर दर्ज करके आवेदन की स्थिति देखें।

 

 

RTI उत्तर प्राप्त करने की समय-सीमा :

  • सामान्य मामलों में 30 दिन के भीतर
  • मामला जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हो 48 घंटे के भीतर
  • उत्तर डाक, ईमेल या पोर्टल पर देखा जा सकता है

 

 

अगर उत्तर न मिले तो क्या करें?

  • पहली अपील करें : उसी विभाग के First Appellate Authority को 30 दिन बाद।
  • दूसरी अपील करें : अगर पहली अपील का भी जवाब नहीं मिले, तो राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर अपील करें।
  • शिकायत दर्ज करें : अगर आवेदन ही नहीं स्वीकारा गया हो, तो सीधे सूचना आयोग में शिकायत करें।

 

 

RTI अधिनियम के लाभ :

  • जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा
  • भ्रष्टाचार को उजागर करने का सशक्त माध्यम
  • नागरिकों को जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना
  • प्रशासन में सुधार और सुशासन की दिशा में एक कदम
  • आम नागरिक को सरकारी कार्यों में भागीदारी का अवसर

 

 

RTI एक लोकतांत्रिक अधिकार है, जो सरकार और नागरिकों के बीच एक मजबूत सेतु का काम करता है। इसके माध्यम से नागरिक न केवल अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार भी ला सकते हैं। RTI का सही और जिम्मेदार उपयोग देश की लोकतांत्रिक संरचना को और मजबूत बनाता है। अगर आपको किसी सरकारी कार्य, योजना या निर्णय को लेकर सवाल हैं, तो RTI के ज़रिए आप अपना उत्तर पा सकते हैं। RTI सिर्फ एक आवेदन नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक होने का प्रतीक है।